उत्तराखंड लोक व निजी संपत्ति क्षति पूर्ति अध्यादेश (Public Private Property Damage Act) को स्वीकृति मिल गई है। अब दंगों, उपद्रव या बंद के दौरान सरकारी या निजी संपत्ति को हानि पहुंचाने पर जुर्माना भरना होगा। इस मामले सीएम धामी ने भी ट्वीट कर जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि प्रदेश की शांति व्यवस्था भंग करने वालों की अब खैर नहीं!
सीएम धामी ने किया ट्वीट
सीएम ने लिखा कि दंगों और अशांति फैलाने के मामलों में सख़्ती से रोक लगाने के उद्देश्य से आज कैबिनेट बैठक के दौरान एक विशेष ट्रिब्यूनल के गठन को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। दंगों के दौरान होने वाले सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति दंगाइयों से ही की जाएगी। प्रदेश की शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और एक ऐसी नज़ीर बनाएंगे जिससे देवभूमि की पवित्र भूमि को कलंकित करने वाले दंगाइयों की पीढियां भी वर्षों तक याद रखेंगी।
प्रदेश सरकार की विफलताओं, प्रत्येक स्तर पर व्याप्त व्यापक भ्रष्टाचार एवं जनविरोधी नीतियों के विरोध…
राजधानी देहरादून में भरे बाजार में दिन दहाड़े सनसनीखेज वारदात हुई है। यहां सोमवार को…
तेज की जाए पदक विजेताओं को नौकरी देने की प्रक्रिया : रेखा आर्या खेल मंत्री…
देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने 'प्रोजेक्ट नंदा-सुनंदा' के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और…
शिक्षा व्यवस्था का सशक्त माध्यम बना विद्या समीक्षा केन्द्र तकनीक व डेटा विश्लेषण के जरिये…
देहरादून 31 जनवरीl संत शिरोमणि कवि गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती पर भाजपा प्रदेश कार्यालय…