उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम निर्णय: महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवाएं, स्थानांतरण नीति और यूसीसी विवाह पंजीकरण में संशोधन को मंजूरी
उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के उपरांत गृह सचिव श्री शैलेश बगौली ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को जानकारी दी। निर्णयों में महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, नगरीय विकास, यूसीसी (समान नागरिक संहिता), और राज्य कर्मचारियों की पदोन्नति से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सुपरवाइजर सेवा नियमावली, 2021 में संशोधन को मंजूरी दी है। पहले सुपरवाइजर पदों पर:
50% पद — सीधी भर्ती
40% — आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री
10% — मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री से पदोन्नति के माध्यम से भरे जाते थे।
अब भारत सरकार के निर्देश अनुसार, राज्य के सभी मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण केंद्रों में उच्चीकृत किया जा रहा है। इसी के तहत, 10% कोटा को समाहित करते हुए अब आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए पदोन्नति कोटा 50% कर दिया गया है।
रायपुर विधानसभा क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्र, जहाँ विधानसभा भवन प्रस्तावित है, को पूर्व में फ्रिज ज़ोन घोषित किया गया था। अब कैबिनेट ने उसमें आंशिक संशोधन करते हुए लो-डेंसिटी हाउसिंग और छोटी दुकानों के निर्माण की अनुमति प्रदान की है। आवास विकास विभाग इस निर्माण के मानक तय करेगा।
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक की सेवा नियमावली में संशोधन किया गया है। अब:
5 वर्षों की संतोषजनक सेवा के बाद, एक बार पारस्परिक स्थानांतरण की अनुमति होगी।
नए जिले में स्थानांतरित कर्मी, सबसे जूनियर माने जाएंगे।
रिक्त पद होने पर पहाड़ से पहाड़ और मैदानी से पर्वतीय क्षेत्रों में भी स्थानांतरण की सुविधा उपलब्ध होगी।
स्थानांतरण के मानक विभाग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।
समान नागरिक संहिता (UCC) के अंतर्गत ऑनलाइन विवाह पंजीकरण हेतु आधार कार्ड की अनिवार्यता के साथ अब विदेशी नागरिकों के लिए वैकल्पिक दस्तावेजों को भी मान्यता दी गई है:
नेपाली एवं भूटानी नागरिकों के लिए — उनकी नागरिकता का प्रमाण पत्र
भारत में 182 दिन से अधिक प्रवास के लिए — नेपाल/भूटान मिशन द्वारा प्रमाण पत्र
तिब्बती मूल के नागरिकों के लिए — विदेशी पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र
कैबिनेट ने राज्य कर्मचारियों की पदोन्नति से संबंधित अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी। यह निर्णय राज्य कर्मियों की पदोन्नति प्रक्रिया को अधिक व्यावहारिक और लचीला बनाएगा।
उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले पंचम विधानसभा के विशेष सत्र की तिथि तय करने हेतु मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।
अब राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) को अपने कर के बाद लाभ (Profit After Tax) का 15% हिस्सा राज्य सरकार को देना होगा। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की।
आज की कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय महिला सशक्तिकरण, कर्मचारी हित, सहकारिता, नगरीय योजना, और प्रशासनिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं। यह बदलाव राज्य की आर्थिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक मजबूती को एक नई दिशा देंगे।
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