उत्तराखंड के लिए नई गाइडलाइन जारी, क्या खुलेगा क्या नही जाने।

उत्तराखण्ड :

1. राज्य में COVID Curfew दिनांक 29.06.2021 प्रातः 06:00 बजे से दिनांक 06.07.2021 प्रातः 06:00 तक प्रभावी रहेगा। 2. इस अवधि में राज्य के ग्रामीण (ग्राम पंचायत क्षेत्रों में इस आदेश में उल्लेखित दिशा-निर्देशों में शिथिलता देने के संबंध में जिलाधिकारी अपने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के COVID -19 संक्रमण की परिस्थिति का आकलन करते हुए आवश्यकतानुसार अपने स्तर से आदेश जारी करेंगे।

3. COVID Curfew के मध्य COVID Vaccination का कार्यक्रम राज्य में जारी रहेगा तथा Vaccination हेतु निकटवर्ती COVID Vaccination Centre तक (1 & 2 Dose हेतु) आवागमन हेतु Vaccination रजिस्ट्रेशन / Messages / Other proof दिखाने पर व्यक्तियों को निजी वाहन, टैक्सी, ऑटो रिक्शा में जाने हेतु छूट दी जायेगी।

4. COVID -19 के संक्रमण की संख्या में आ रही कमी को देखते हुए COVID Curfew अवधि में विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों को RT PCR / TrueNat CBNAAT RAT COVID Negative Test Report (अधिकतम 72 घंटे पूर्व के साथ सम्मिलित होने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की जायेगी।

5. शवयात्रा में अधिकतम 50 लोग ही सम्मिलित हो सकते हैं।

6. समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान आदि अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन / डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। हालांकि, MBBS (4th & 5th year), BDS (4th year). Nursing classes (3 Year) only will continue. राज्य / राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा परीक्षाओं के संचालन की अनुमति संबंधित विभागों द्वारा Case to Case के आधार पर सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के द्वारा सूचना दी जाएगी। परन्तु कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चलाई गई मुहिम तहत कोविड महामारी की रोकथाम हेतु Health Professionals की Workforce तैयार करने के लिए दिये जाने वाले प्रशिक्षण जैसे कि Emergency Medical Technician. Basic, General Duty Assistant (GDA). GDA-Advanced (Critical Care). Home Health Aide. Medical Equipment Technology Assistant and Phlebotomist राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) के अन्तर्गत सभी जनपदों में अवस्थित प्रशिक्षण संस्थाएं कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुए प्रशिक्षण हेतु खुले रहेंगे।

7. राज्य के समस्त कोचिंग संस्थान जो 18 वर्ष से ऊपर के विद्यार्थियों / अभ्यर्थियों को कोचिंग प्रदान करते हैं वह कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे एवं ऑनलाइन / डिस्टेंस लर्निंग के प्रावधान जारी रहेंगे। इस व्यवस्था को संबंधित संस्थानों द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा।

8. समस्त सामाजिक राजनीतिक खेल गतिविधिया / मनोरंजन समारोह / शैक्षिक / सांस्कृतिक / other gatherings and large congregation अग्रिम आदेश तक बद रहेगे।

9. राज्य में स्थित समस्त सरक्षित क्षेत्र टाईगर रिजर्व, चिडियाघर तथा वन विभाग के अधीन आरक्षित वन, पार्क व अन्य जनोपयोगी अवस्थापनाओं को पर्यटन, वन प्रबन्धन एवं रख-रखाव हेतु खोले जायेंगे, जिस हेतु वन विभाग द्वारा कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोलने के लिए उपयुक्त मानक प्रचलन विधि पृथक से जारी की जायेगी।

10. बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे dat RT PCR/ TrueNat/ CBNAAT/ RAT COVID Negative Test Report के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी।

11. बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से Smart City के Web Portal ‘http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर पंजीकरण किया जाना होगा एवं सभी व्यक्तियों द्वारा राज्य में प्रवेश के उपरान्त MHA, MoH&FW GOI and State Government द्वारा जारी SOPs का अनुपालन किया जाना होगा।

12. बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य अपने पैत्रिक गांव वापस आ रहे प्रवासियों द्वारा COVID-19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु विगत वर्ष की भांति ग्राम पंचायत / ग्राम प्रधान की निगरानी में गांव में स्थापित Village quarantine facility में अनिवार्य रूप से 7 दिवसो तक isolation में रहेगें उक्त isolation पूर्ण होने के उपरान्त COVID-19 के लक्षण परिलक्षित न होने पर अपने घर जा सकते है। उपरोक्त Village quarantine facility संचालन पर (पैयजल व्यवस्था, साफ सफाई, विद्युत व्यवस्था, विस्तर आदि) आने वाले व्यय का भुगतान ग्राम पंचायत को State Finance Commission से प्राप्त निधि से वहन किया जायेगा तथा इसके अतिरिक्त आवश्यकता होने पर जिलाधिकारी द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि (State Disaster Response Fund) एवं CMRF से village quarantine facility में होने वाले व्यय ग्राम पंचायत को प्रदान किया जायेगा।

13. विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिला प्रशासन द्वारा आवश्यकतानुसार Quarantine centers का संचालन जिला स्तर पर किया जायेगा तथा उपरोक्त पर आने वाले व्यय का भुगतान State Disaster Response Fund के COVID-19 Management के मानक अनुसार एवं CMRF से वहन किया जायेगा।

14. COVID curfew अवधि में नगर निकाय द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थलों यथा आवासीय क्षेत्रों, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन मार्केटस एवं मण्डी आदि भीड़-भाड़ वाले स्थानों को निरन्तर sanitize करवाना सुनिश्चित करेगें।

15. राजस्व न्यायालयों को एक दिन में अधिकतम 20 मामले की सुनवाई Covid-19 safety protocol शर्त के साथ संचालन की अनुमति है।

16.COVID curfew अवधि में निम्नवत सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों दुकानों कार्यालयों को सशर्त (Social Distancing and COVID Sufety Protocols) कार्य करने की छूट प्रदान की जाती है :

16.A. समस्त स्वास्थ्य सेवाएं (AYUSH सहित) यथावत संचालित (24×7) रहेगी। जैसे:

i. चिकित्सालय, नर्सिंग होम, क्लीनिक एवं टेलीमेडिसिन सेवाये।

ii. डिस्पेंसरी कैमिस्ट, फार्मेसी, जन औषधि केंद्र सहित समस्त दवाओं की दुकाने ऑप्टिकल शॉप और मेडिकल उपकरण की दुकानें।

iii. चिकित्सा प्रयोगशालाएं और सैपल संग्रह केंद्र (Collection Centers )

iv. फार्मास्युटिकल और मेडिकल रिसर्च लैब, COVID 19 संबंधित अनुसंधान करने वाले संस्थान

v. पशु चिकित्सा अस्पताल औषधालय, क्लीनिक पैथोलॉजी लैब, वैक्सीन और दवा की बिक्री और आपूर्ति।
Vi. COVID-19 के संक्रमण रोकने हेतु अस्पतालों तथा आवश्यक सेवाओं के सुविधा प्रदान करने वाले अधिकृत निजी प्रतिष्ठान, जिनमें होम केयर प्रोवाइडर डायग्नोस्टिक्स सप्लाई चेन फर्म्स आदि शामिल हैं।

vii. दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों, चिकित्सा ऑक्सीजन के निर्माण संस्थान तथा उनकी पैकेजिंग सामग्री, कच्चे माल की विनिर्माण इकाइयाँ।

viii. एंबुलेंस के निर्माण सहित चिकित्सा / स्वास्थ्य सम्बन्धित बुनियादी ढांचे के निर्माण संस्थान।

16.B. समस्त वित्तीय संस्थानों / अधिष्ठान (Related to Banking, Finance & Insurance) अपने कार्य अवधि के अनुसार कार्यालय संचालन अनुमति है। संबंधित संस्थानों द्वारा न्यूनतम कर्मचारियों के साथ काम करने के लिए प्रयास किया जायेगा। जहां तक संभव हो कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

16.C. निम्नलिखित Public Utilities यथावत संचालित रहेंगे (24×7) तेल और गैस क्षेत्र, जिसमें उत्पादों का उत्पादन, परिवहन वितरण भंडारण और फुटकर बिक्री शामिल है, जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, रसोई गैस आदि।

ii. राज्य स्तर पर बिजली का उत्पादन, पारेषण और वितरण

iii. डाकघरों सहित डाक सेवाएं

iv. राज्य में नगरपालिका/ स्थानीय निकाय स्तरों पर जल, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्रों का संचालन

v. टेलीकॉम टावरों के रख-रखाव और प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन के लिए रिचार्ज सुविधाओं सहित दूरसंचार, डीटीएच और इंटरनेट सेवाएं प्रदाता आदि जनसुविधाओं हेतु कर्मचारियों एवं वाहनों का आवागमन।

vi. COVID curfew सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इलेक्ट्रिशियन / प्लम्बर को अपने व्यावसायिक कार्यों हेतु आवागमन में छूट रहेगी।

16.D. वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान, जैसा कि नीचे सूचीबद्ध है:

i. समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) दिनांक 29 एवं 30 जून, 2021 01 02 03 एवं 05 जुलाई 2021 (क्रमशः मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार एवं सोमवार को प्रातः 08:00 बजे से सांय 07:00 बजे तक खुले रहेंगे परन्तु समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर ऑडिटोरियम आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियों अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगी।

ii राज्य के समस्त जिम कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।
iii. राज्य में स्थित खेल संस्थान स्टेडियम एवं खेल के मैदान 18 वर्ष से ऊपर वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जायेंगे खेल संस्थान स्टेडियम एवं खेल के मैदान को कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोलने के उपयुक्त मानक प्रचलन विधि खेल विभाग द्वारा अपने स्तर से जारी की जायेगी।

iv. समस्त सब्जियों की दुकानें दूध की डेयरियां मिठाई की दुकानें एवं फूलों की दुकानें दैनिक रूप से खुलेंगी (प्रात: 08:00 बजे से सांय 07:00 बजे तक)

v. COVID Curfew के दौरान दिनांक 04 जुलाई 2021 (रविवार) बाजार बंद रहेंगे इन दिनों में नगर निकाय द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थलों यथा आवासीय क्षेत्रों, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन मार्केटस एवं मण्डी आदि भीड़-भाड वाले स्थानों को निरन्तर sanitize करवाना सुनिश्चित करेगें, परन्तु मसूरी एवं नैनीताल के नगरीय क्षेत्रों एवं जिलाधिकारियों द्वारा अपने जनपद में चिन्हित अन्य पर्यटक स्थलों में बाजार रविवार को खोले जायेंगे व भीड़-भाड़ वाले स्थानों आदि में sanitize कार्य हेतु इन नगरीय क्षेत्रों में मंगलवार को बाजार बंद रहेंगे।

होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों:

vi. होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों को केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ Dining के संचालन के लिए अनुमति होगी खाद्य पदार्थों की Takeaway/ होम डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। होटल, ढाबे रेस्तरां और भोजनालय होम डिलीवरी हेतु वाहनों का उपयोग कर सकते हैं।

vii. नगरीय क्षेत्रों में स्थिति होटल, रेस्तरां, भोजनालय और ढाबे रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक बंद रहेंगे।

viii. होटलों में स्थित Conferance Hall का उपयोग COVID Pruscal का अनुपालन के साथ 50 प्रतिशत क्षमता में किये जाने की अनुमति है। निम्नलिखित गतिविधियां दैनिक रूप (24X7) में अनुमन्य है।

ix. सभी मालवाहक वाहनों (लदे हुए अथवा खाली) को राज्य और अंतरराज्यीय

x. आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन की अनुमति है। आम जनता को फल और सब्जियों आदि की सीधी खरीद के लिए मंडी परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।

xi. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अन्तर्गत अमेजन, फ्लिपकार्ट, ब्लू डार्ट, DTDC. Myntra आदि द्वारा सभी सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी / होम डिलीवरी की अनुमति है। राज्य के किसी भी स्थान पर चेकिंग के दौरान उन सेवादाता कम्पनियों के कर्मचारियों को अपने प्रतिष्ठानों से जारी किये गये वैध परिचय पत्र को दिखाना अनिवार्य होगा।

xii. खाद्य और किराने की वस्तुओं के फुटकर विक्रेताओं को भी होम डिलीवरी सेवाएं प्रदान करने की अनुमति होगी।

xiii. प्रिंटिंग प्रेस प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया

xiv. दूरसंचार इंटरनेट सेवाएं प्रसारण और केबल सेवाएं / डीटीएच और ऑप्टिकल फाइबर

XV. पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट

xvi. बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण इकाइयों और सेवाएँ। कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाए

xviii. कार्यालय और आवासीय परिसरों के रखरखाव के लिए निजी सुरक्षा सेवाए और सुविधाएं प्रबंधन सेवाए।

xix. ऑटो मोबाईल मरम्मत की दुकानें

xx. क्वारंटाइन सुविधाओं के उपयोग हेतु चिह्नित किए गए प्रतिष्ठान

उपर्युक्त सभी सेवाओं में शामिल कर्मचारियों को बिना किसी प्रतिबंध के वैध आईडी कार्ड के साथ अपने प्रतिष्ठानों में आने जाने की अनुमति होगी।

16… परिवहन

i. Inter-State movement of public transport shall continue to operate with 100% occupancy and subject to SOPs issued by State Transport Department. Passengers travelling to the State by air, bus, railways and private vehicles taxi shall register on Smart City e-pass web portal (http://smartcitydehradun.uk.gov.in) of Uttarakhand Government prior to commencement of their journey बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों (बस और टैक्सी के ड्राईवर कन्डक्टर और हैल्पर) को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RT PCR / TrucNat/ CBNAAT / RAT Negative Test Report के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी।

ii. सार्वजनिक परिवहन का राज्य के अंदर एवं बाहरी राज्यों से (Intra-state and Inter-state) आवागमन राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी एस०ओ०पी० के अधीन जारी रहेगा।

iii. विक्रम, ऑटो आदि सार्वजनिक परिवहन को सुचारू रूप से चलाने की अनुमति है।

iv. राज्य के निवासी जो गढ़वाल से कुमाऊँ एवं कुमाँऊ से गढ़वाल यूपी के बार्डर के माध्यम से यात्रा करेंगे (अन्तर्राज्यीय) उन्हें कोविड परीक्षण के प्रमाण पत्र (RT PCR / TrueNat/ CBNAAT / RAT) की आवश्यकता नहीं होगी परन्तु उन यात्रियों को राज्य सरकार के Smart City के e-pass web portal (http://smartcitydehradun.uk.gov.in) पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा।

v. बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी Armed Forces (Army and CPMF) के अधिकारी, कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्यों को कोविड परीक्षण के प्रमाण पत्र (RT PCR / TrueNat/ CBNAAT / RAT) की आवश्यकता नहीं होगी परन्तु उन यात्रियों को राज्य सरकार के Smart City के e-pass web portal (http://smartcitydehradun.uk.gov.in) पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा उपरोक्त सभी व्यक्तियों द्वारा राज्य में प्रवेश के उपरान्त MHA. MoH&FW GOI and State Government द्वारा जारी SOPs का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

vi. जिला देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल एवं उधम सिंह नगर के मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में जाने वाले समस्त यात्रियों हेतु RT PCR/ TrueNat/ CBNAAT / RAT नेगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य होगा जिला प्रशासन द्वारा जिला बॉर्डर चैक पोस्ट पर इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

vii. जनपद हरिद्वार में अस्थि विसर्जन हेतु बाहरी राज्यों से निजी वाहन, शासकीय वाहनों में वाहनों की क्षमता के 50 प्रतिशत की शर्त का अनुपालन करते हुए मात्र 4 व्यक्तियों को COVID Protocol के साथ अनिवार्य रूप से Smart City के Web Portal http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर पंजीकरण एवं 72 घंटे पूर्व की RT PCR / TrueNat/ CBNAAT / RAT COVID Negative Test Report की अनिवार्यता के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी।

viii. सभी मालवाहक वाहनों (लदे हुए अथवा खाली) को राज्य और अंतर्राज्यीय आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन तथा लोड करने / उतारने की (24×7) अनुमति है।

ix. सभी माल वाहक वाहनों को सामग्री लोड या अनलोड करने की अनुमति होगी एवं समस्त होलसेलर / रिटलेर दुकानों को गोदामों में सामान की लोड करने / उतारने की दैनिक रूप से (24×7) अनुमति है। x. अधिकारियों / कर्मचारियों को अपने संगठनों / संस्थानों द्वारा जारी किए गए वैध आईडी कार्ड के साथ कार्यस्थल पर आने और वापस जाने हेतु निर्गत दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत (24×7) अनुमति है।

xi. रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों से एयरपोर्ट बसों / टैक्सियों / ऑटो रिक्शा आदि यात्री वाहनों को वैध यात्रा दस्तावेज / टिकट प्रदर्शित करने पर ही आवागमन की अनुमति (24×7) दी जाएगी।

xii. ऑटो और टैक्सी को केवल आपातकालीन उद्देश्य हेतु यात्रा की अनुमति (24×7) है।
xiii. आपातकालीन आवश्यकता वाले बीमार व्यक्तियों एवं उनके परिजनों को आवागमन की अनुमति (24×7) अस्पताल / चिकित्सक की पर्ची (Medical prescription) दिखाने पर होगी।

xiv. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यों को वैध आईडी कार्ड के साथ SOPs और COVID प्रोटोकॉल के अनुसार वाहनों में जाने की अनुमति (24×7) होगी।

XV. आवश्यक सेवाओं, आपातकालीन और COVID-19 प्रबंधन में शामिल सरकार / स्थानीय निकायों या अधिकृत संगठन के सभी वाहनों को चलने की अनुमति (24×7) होगी।

xvi. सामग्री के आवागमन हेतु राज्य एवं अंतर्राज्यीय आयात निर्यात आवागमन की अनुमति (24×7) है।

xvii. सभी चिकित्सा कर्मियों, नसों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं के लिए परिवहन की अनुमति (24×7) है।

xviii. निजी वाहनों से आवागमन के लिए वैध आईडी के साथ आकस्मिक कारणों के लिए अनुमति (24×7) है।

16. F. समस्त कृषि, उद्यान, पशुपालन एवं संबंधित गतिविधियां पूरी तरह से निम्नानुसार संचालित रहेगी (24×7) :

i. किसानों और खेत श्रमिकों द्वारा कृषि कार्य:- बुवाई, नर्सरी की तैयारी भूमि की तैयारी, सिंचाई, रोपण कटाई, थ्रेशिंग, प्रसंस्करण (Processing) और पैकिंग आदि।

ii. कृषि / बागवानी / फ्लोरिकल्चर से संबंधित अन्य गतिविधियाँ जैसे खरीद, वितरण, पैकेजिंग, वेयरहाउस मंडियां, कोल्ड स्टोरेज, कृषि मशीनरी और उसके स्पेयर पार्ट्स, उर्वरक, कीटनाशक आदि से सम्बंधित दुकाने

iii. दुग्ध प्रसंस्करण (Processing) संयंत्रों द्वारा परिवहन और आपूर्ति श्रृंखला सहित दूध और दुग्ध उत्पादों का संग्रह प्रसंस्करण, वितरण और बिक्री

iv. पोल्ट्री फार्म, मत्स्य पालन और हचरी सहित पशुपालन फार्मों के संचालन संबंधी गतिविधिया

16.G. सरकारी और निजी उद्योग / औद्योगिक प्रतिष्ठानों के संचालन (24×7) के संबंध में

i. All Industries in both urban and rural areas shall operate with strict adherence to SOPs and Covid-19 safety protocol. यथासंभव उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों / कर्मचारियों को उनके घर से कार्यस्थल तक लाने एवं घर छोड़ने हेतू वाहन की व्यवस्था उद्योग प्रबंधन द्वारा की जायेगी या उद्योग मैनेजमेन्ट द्वारा श्रामिको / कर्मचारियों को उद्योगों के परिसर में ही रहने का प्रबन्धन किया जायेगा।

ii. जिला प्रशासन इस बात की निगरानी करेगा कि उद्योगों द्वारा उनके संचालन में SOP का सख्ती से पालन किया जा रहा है एवं औद्योगिक इकाई / कॉर्पोरेट के प्रमुख इस संबंध में जिला प्रशासन को नियमित रूप से अवगत कराएंगे।

16.H. सरकारी और निजी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों की अनुमति (24×7) होगी

i. सभी निर्माण गतिविधियाँ तथा उनमें कार्यरत वाहन / मजदूरों की आवाजाही को स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा सहयोग प्रदान किया जायेगा |

ii. निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिकों / कर्मचारियों को उनके घर से कार्यस्थल तक लाने एवं घर छोड़ने हेतु वाहन की व्यवस्था सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा की जायेगी या ठेकेदार द्वारा निमार्ण कार्य में कार्यरत श्रमिकों कर्मचारियों को निर्माण परिसर में ही रहने का प्रबन्ध किया जायेगा।

iii. राजकीय व निजी निर्माण स्थलों में कार्यरत कार्मिको मजदूरों की आवाजाही हेतु जारी किए गए मानक संचालन प्रक्रिया एवं COVID-19 के प्रोटोकॉल का पालन किया जायेगा।

16.1. भारत सरकार के कार्यालय :

i. भारत सरकार के समस्त आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित विभाग एवं कार्यालय दैनिक रूप से खुले रहेंगे एवं 100 प्रतिशत मानव शक्ति के साथ कार्य करेंगे। अन्य विभागों एवं कार्यालयों में 50 प्रतिशत मानव शक्ति के साथ कार्य किया जायेगा।

ii. सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखंड सरकार के आदेश स-329 X.X.Xi (15) जी. 2020 – 04 (सा) 2021 दिनांक 28 अप्रैल 2021 कार्यालय खोलने और विशेष श्रेणी के कर्मचारियों को दी गई छूट के बारे में राज्य सरकार के साथ-साथ उत्तराखण्ड में संचालित केंद्र सरकार के विभागों में भी सख्ती से पालन किया जाना है।

16.J. राज्य सरकार के कार्यालय

i. राज्य सरकार के समस्त आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित विभाग एवं कार्यालय दैनिक रूप से खुले रहेंगे एवं 100 प्रतिशत मानव शक्ति के साथ कार्य करेंगे। अन्य विभागों एवं कार्यालयों में 50 प्रतिशत मानव शक्ति के साथ कार्य किया जायेगा।

ii. पुलिस, होमगार्डस पीआरडी सिविल डिफेस फायर एंड इमरजेंसी सर्विस उपनल, डिजास्टर मैनेजमेंट कारागार म्युनिसिपल सर्विसेज के साथ-साथ आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय खुले रहेंगे और बिना किसी प्रति के कार्य करेंगे।

iii. वन कार्यालय: चिड़ियाघर के संचालन और रख-रखाव, नर्सरी वन्यजीव वनाग्नि, वनीकरण क्षेत्रों में सिंचाई, वृक्षारोपण आदि तदसम्बन्धित आवश्यक गतिविधियों के लिए आवश्यक कर्मचारी / श्रमिक तथा इससे सम्बन्धित आवागमन व परिवहन वृक्षारोपण और सिल्विकल्चर संबंधित गतिविधियों

iv. विधानसभा सचिवालय आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले सभी निदेशालय, कमिश्नरी कलेक्ट्रेट और जिला कोषागार खुले रहेंगे।

v. सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखंड सरकार आदेश से 329/ XXXi(15) जी/ 2020-04 (सा) / 2021 दिनांक 28 अप्रैल, 2021 कार्यालय खोलने और विशेष श्रेणी के कर्मचारियों को दी गई छूट के बारे में राज्य सरकार के साथ-साथ उत्तराखण्ड में संचालित केंद्र सरकार के विभागों में भी सख्ती से पालन किया जाना है।

vi. सभी कर्मचारी जिन्हें राज्य सरकार / प्राधिकरण / जिला प्रशासन द्वारा COVID-19 डयूटी दी जाती है, वे COVID संबंधित डयूटी के लिए रिपोर्ट करेंगे।

vii. उपरोक्त के अतिरिक्त जिलाधिकारी आवश्यकतानुसार किसी भी विभाग के कर्मचारियों / अधिकारियों को कोविड ड्यूटी में लगा सकते हैं तथा किसी भी विभाग के कार्यालय को खुलवा सकते हैं।

16.K. Offices of the Private/ Civil Society Sector:

निजी/ कॉर्पोरेट और सिविल सोसाइटी क्षेत्र में कार्यालय 50 प्रतिशत मानवः शक्ति (Work Force) के साथ काम करेंगे और ऐसे कार्यालय अपने कर्मचारियों के लिए घर से काम करने को प्रोत्साहित करेंगे।

16.L. चारधाम यात्रा

मा. उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28 जून, 2021 के अनुपालन में चारधाम यात्रा को तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया जाता है। अर्थात् दिनांक 01 जुलाई, 2021 से प्रस्तावित यात्रा अब अग्रिम आदेशों तक प्रतिबंधित रहेगी।

16.M. गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पत्र सं० 40-34 / 2020-DM-1(A) दिनांक 19 जून, 2021 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश (संलग्न) जैसे लोकडाऊन खुलने के दौरान COVID appropriate behavior के तहत Fivefold Strategy; test-track treat, vaccination and following of COVID appropriate behavior एवं इस पत्र में उल्लेखित अन्य दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने के लिए सभी संबंधितों को निर्देश दिया जा रहा है।

16.N. General Directives for COVID-19 Management:

राज्य में COVID-19 प्रबंधन के निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा –

i. सार्वजनिक स्थानों कार्यस्थल एवं सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को फेस कवर / मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

ii. सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए 6 फिट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा।

iii. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा जिसके लिए निर्धारित जुर्माने साथ दंड का प्रावधान होगा।

iv. सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित होगा।

16.0. कमजोर व संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा: निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों को आवश्यक और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ही घर से बाहर जाने की अनुमति है:

i. 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति

ii. Persons with co-morbidities.

iii. गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाए।

iv. 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे।
16.P. दंड के प्रावधानः

i. COVID-Curfew का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (Section 51 to 60), महामारी अधिनियम 1897 एवं IPC की धारा 188 प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

अतः उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु

आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

उक्त आदेश अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।

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