रिपोर्ट – विनय उनियाल
चमोली : वादी द्वारा थाना नन्दानगर में आकर तहरीर दी कि जब मेरी नाबालिग पुत्री नन्दानगर बाजार में एक कपडे की दुकान में खरीदारी करने गयी थी तो दुकान से वापस आते समय नन्दानगर बाजार में सैलून की दुकान पर काम करने वाले एक युवक आरिफ खान पुत्र हाशिम खान निवासी ग्राम सोफतपुर थाना नांगल जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश उम्र 26 वर्ष द्वारा उसका पीछा करते हुए उसके साथ अश्लील हरकते व भद्दे-भद्दे इशारे किए गए, मेरी पुत्री द्वारा बताया गया कि उपरोक्त युवक पूर्व में भी उसके साथ अश्लील हरकते करता था । वादी की तहरीर के आधार पर थाना नन्दानगर में अभियुक्त आरिफ खान उपरोक्त के विरूद्ध धारा- 79 बीएनएस व धारा 11(A)/12 लैंगिक अपराध अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया, प्रकरण महिला व नाबालिग से सम्बन्धित होने के कारण पुलिस अधीक्षक चमोली सर्वेश पंवार द्वारा मामले का गम्भीरता से संज्ञान लेते हुए थानाध्यक्ष संजय नेगी के नेतृत्व में अभियुक्त की त्वरित गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की गई, जिस पर पुलिस टीम द्वारा पतारसी-सुरागरसी करते हुए उपरोक्त मुकदमे में नामजद अभियुक्त आरिफ खान को दिनांक 01/09/2024 की रात्रि को बिजनौर (उत्तर प्रदेश) से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को आज दिनांक 02/09/2024 को मा0 न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।
पुलिस टीम
1- उ0नि0 लक्ष्मी प्रसाद बिजल्वाण
2- उ0नि0 शिवदत्त जमलोकी
3- कां0 दिग्पाल
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