आश्रम में ठहरे विदेशी नागरिक की सूचना न देने पर संचालक का किया 10000/- रू0 का चालान।

रिपोर्ट – विनय उनियाल

चमोली : पुलिस अधीक्षक चमोली सर्वेश पंवार द्वारा चारधाम यात्रा के दृष्टिगत समस्त थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रान्तर्गत स्थित होटल/सराय/होमस्टे/धर्मशाला/आश्रम/रिजार्ट आदि में ठहरने वाले विदेशी नागरिकों की सूचना निर्धारित फॉर्म-सी में भरकर 24 घंटे के भीतर स्थानीय अभिसूचना ईकाई/स्थानीय पुलिस को उपलब्ध कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। इस क्रम में आज दिनांक 23.07.24 को होटल चैकिंग अभियान के दौरान भारत सेवा संघ आश्रम बद्रीनाथ के संचालक स्वामी श्री शान्ति प्रिया नन्द द्वारा एक ब्रिटिश नागरिक को अपने आश्रम में ठहराया गया था, किन्तु नियमत: स्थानीय अभिसूचना इकाई/स्थानीय पुलिस थाने को फार्म-सी के माध्यम से सूचना उपलब्ध नहीं की गयी। The Registration of Foreigners Rules 1992 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विदेशी राष्ट्रिक के होटल/होम स्टे आदि में आगमन पर उनकी सूचना निर्धारित प्रारुप फार्म-सी में भरकर 24 घंटे के भीतर विदेशी पंजीकरण अधिकारी को अभिसूचना इकाई LIU को आवश्यक है। इस संबंध में आश्रम संचालक स्वामी शान्ति प्रिया नन्द से जवाब मांगा गया तो उनके द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिए जाने पर आश्रम संचालक के विरुद्ध पुलिस एक्ट के अन्तर्गत चालानी कार्यवाही करते हुए 10000/-रु0 का संयोजन शुल्क वसूला गया।
पुलिस द्वारा श्री बद्रीनाथ धाम में होटल/धर्मशाला/आश्रम आदि के संचालकों से विदेशी नागरिक को ठहराने की सूचना निर्धारित फॉर्म-सी में भरकर 24 घंटे के भीतर उपलब्ध कराने हेतु हिदायत दी गयी। इस प्रकार के चैकिंग अभियान आगे भी जारी रहेंगे व भविष्य में फार्म-सी की सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर इसी प्रकार कार्यवाही की जायेगी।

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